बाल श्रम के संदर्भ में पैनल लॉयर विधिक सेवा प्राधिकरण ओर पैरालीगल वलिएंटर, कीकार्यशाला आयोजित।।
दिनांक 4।2।20022 को विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में पैरा लीगल वलेंटेयर ओर पैनल लॉयर विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य शाला का आयोजन किया गया, उक्त कार्यक्रम माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दिनेश नोटिया के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय जिला एव सत्र न्यायाधीश महोदय श्री श्यामा चरण उपाध्याय जी के संरक्षण में आयोजित किया गया ,इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्री दिक्छि त, जी की विशेष भूमिका रही।
उक्त कार्यशाला में सर्वप्रथम दिल्ली उच्चन्यायालय की अधिवक्ता एडवोकेट अविका द्वारा बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है ,संविधान द्वारा ओर कानून में बाल श्रम को रोकने के क्या प्रावधान है, ओर पैरालीगल वोलाएंटीएर ओर अधिवक्ता गड़ो की बल श्रम को रोकने में क्या भूमिका हो सकती है,प्रकाशडाला गया,तदोपरांत बधुआ मजूदरी के संदर्भ में व्याख्यान दिया गया, बताया गया कि अगर कोई मालिक किसी श्रमिक को बधुआ मज़दूर बनता है तो यह एक सज्ञय प्रकति अपराध है, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 23 जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, का भी उलंघन है।।
इसके उपरांत विभिन्न व्याख्यान कर्ताओ द्वारा बाल श्रम को रोकने और बधुआ मजदूरी को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है ,ओर विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लायर की बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में क्या भूमिका हो सकती है ,प्रकाश डाला गया, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कटनी से अधिवक्ता अरुण मिश्रा, साकिर खान ,अधिवक्ता रीता बर्मन, अधिवक्ता यस.पी. यादव अधिवक्ता श्री राजेश लखेरा, अधिवक्ता मनीष ,श्री निवास पांडेय ,अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ,एवं अन्य अधिवक्ताओ ने भाग लिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल ओर ज्ञान वर्धक रहा।
साभार
प्रदीप तिवारी(अधिवक्ता)
पैनल अधिवक्ता
विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी।