Saturday, September 14, 2019

मोबाइल फ़ोन की चोरी /छिनौती

मोबइल फ़ोन की छिनौती /चोरी------:

आजकल सड़को / पार्को / सूनसान  जगहों पर मोबाइल फ़ोन की छिनौती होती है साथ ही घर ऑफिस एवं किसी स्थान पर मोबाइल फोन चोरी भी हो जाता है है ,भारत में इस सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं दिए गए है,परन्तु ब्रिटेन में इस सम्बन्ध  में कानून  बना है  जिसे मोबाइल फ़ोन (री -प्रोग्रामिंग एक्ट  )2002 कहा जाता है ,    जिसमे मोबाइल फ़ोन चोरी को भी एक अपराध माना गया है ,साथ ही इसमें दंड का भी समावेश किया गया है। 

Mobile Theft 

मोबाइल फोन चोरी /छिनौती /खोने से कैसे बचे एवं पता लगाए 

  • अपने मोबाइल का सदैव(I.M.E.I) No.याद रखे 
  • (I.M.E.I) No --याद न हो तो  स्टार हैश --06 --हैश {*#0 6 #} डायल करे। 
  • (I.M.E.I) No स्क्रीन पर आ जायेगा। 
  • मोबाइल फ़ोन में ट्रैकर सॉफ्टवेयर डाले। 
  • ये सॉफ्टवेयर हैंडसेट में दूसरा सिम कार्ड डालने से पहले दो लोगो को S.M.S करता है। 
  • थाने में सूचना दे जिसमे कोई दुविधा न हो। 
  • Equipment  Identity register  (EIR)बताता  है की सेट की लोकेशन  क्या है। 
  • Central Equipment  Identity register  (EIR) के साथ नेटवर्क पर (I.M.E.I) No ढूढ़ता है। 
  • हैंडसेट की सुरक्छा को मजबूत करे।

अपराध मोबाइल फ़ोन की चोरी -----------:

1 ----:भारतीय दंड विधान की धारा 379 (भा. द.वी) के तहत दण्डनीय। 
अपराध  -अजमानतीय न्यायिक  दण्डा अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय विचारण। 
तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 

2 ----:मोबाइल फ़ोन की छिनौती। 

धारा 356 भारतीय दण्ड  विधान। 
अजमानतीय। 
2 वर्ष का कारावास या जुर्माना  या  दोनों। 

3 -----मोबाइल फ़ोन की लूट 

धारा 392 भारतीय  दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय। 
अजमानतीय।
दण्ड --:10 वर्ष का करा वास एवं जुर्माना। 


साभार --:
प्रदीप तिवारी (एडवोकेट )
जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी 
7879578306