Sunday, June 19, 2022

Organizing work shop for training of prosecution officer

 

  Workshop organized for training  of prosecution officers by District Prosecution Branch Katni

 Organizing workshop for training of prosecution officers by District Prosecution Branch Katni.






Even if the witness presented by the prosecution turns hostile in the case, even then the accused can be punished, after the succinct remarks of the Honorable District and Sessions Judge, the lecture series started in which Joint Director YFSL Jabalpur Smt.Deepti Srivastava in the first phase Presented his lecture, his topic was, the role of prosecution in the presentation of forensic evidence in court, he told how the evidence should be presented to the prosecution in court after forensic investigation, d. N. How is the investigation done and what is the role of the prosecution in this context, as well as he said that at present the emphasis is on getting the biological examination of the prosecutor in the case related to POSCO. Secretary of Service Authority Katni Shri Dinesh Kumar Notia Sahab presented his lecture, his topic was, After this, referring to the case of Arjun Patidar vs Dinesh 2020 in the electronic evidence context, he said that the Hon'ble Supreme Court has removed the discrepancies in the said judgment to a great extent. It has been told that the certificate will be required. In the last session after tea, Additional Prosecution Officer, Narsingh Pur, Mr. Pradeep Patole threw light on the new judicial precedent passed by the Supreme Court in the context of Armament crime. After this final lecture, a concluding session was organized in which certificates were distributed to the participants who participated in the lecture series. In the said concluding session, Additional District and Sessions Judge Mr. Ashutosh Mishra distributed certificates to the participants. , Narsingh Pur,


best regards

Pradeep Tiwari (Advocate)

District and Sessions Court Katni 




Friday, June 17, 2022

Katni Prosecution Office took a resolution to get justice for the victim




prosecution day celebarated anthusiastically at district and session court katni

per the instructions of Prosecution Headquarter Bhopal dated 8/6/2022, Prosecution Day was celebrated in a dignified manner in Katni Prosecution Office which is located in District and Sessions Court premises in Katni, Additional District and Sessions Judge Shri Surya Prakash Sharma Chief Guest in the working order. District Advocates Association President Mr. Amit Shukla, Chief Judicial Magistrate Mr. Chauhan Saheb, Mr. Rajneesh Soni, the official spokesperson were present as special guests. After welcoming the chief guest and other guests, the District Prosecution Officer first Shri Hanumant Sharma ji explained in detail how the victim party is being helped by the Prosecution Office, Katni, and also while describing the various provisions of the Code of Criminal Procedure, how the prosecution can help the victims,At the same time, he told that till the last section of the society does not get justice, Gandhiji's dream cannot be realized, Chief guest Mr. Surya Prakash Sharma, in his brief speech, appreciated the work of food, President of the Advocates Association to the meeting. also addressed, after that advocate Pradeep Tiwari, through his poetry recitation, highlighted the importance of the constitution and the role of prosecution in providing justice to the victim in the present times, the said program was efficiently conducted by Additional Prosecution Officer Shri Dharmendra Tiwari ji. , The thanksgiving was done by Shri Ashutosh Divedi Prosecution Officer, Narayan Tiwari, Himanshu Urmalia, Government Advocate and Rajiv Agnihotri Senior Advocate Advocate Rimjhim Banerjee were present in the meeting,And the investigating officers and other recognized citizens working in Katni police were also present, in the end all the prosecuting officers present took a pledge to provide justice to the victim.

best regards

Pradeep Tiwari (Advocate)

District and Sessions Court

harvest 


Thursday, June 16, 2022

पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कटनी अभियोजन कार्यालय ने लिया संकल्प

 कटनी अभियोजन कार्यालय में अभियोजन दिवस कार्यक्रम हरसोल्लास से मनाया गया ।।



दिनांक 8 /6/2022 अभियोजन मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार कटनी अभियोजन कार्यालय जो कटनी में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में  स्थिति है, में अभियोजन दिवस गरिमा पूर्ण तरीके से मनाया गया, कार्य क्रम में  अतरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सूर्य प्रकाश शर्मा मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित थे, साथ  मे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री चौहान साहब ,श्री रजनीश सोनी शासकीय अभि भाषक विशिष्ट अथिति के रूप में विराजमान थे, मुख्य अतिथि एवं अन्य अथितियों के स्वागत उपरांत सर्वप्रथम जिला अभियोजन अधिकारी श्री हनुमन्त शर्मा जी ने  अभियोन कार्यलय कटनी द्वारा पीड़ित पक्छ की किस प्रकार सहायता की जा रही है विस्तार से बताया साथ ही उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करते हुए बताया कि अभियोजन किस प्रकार पीड़तों की सहायता कर सकता है, साथ ही उन्होंने बताया कि जबतक समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को न्याय नही मिलता तबतक गांधी जी का सपना साकार नही हो सकता,मुख्य अथिति श्री सूर्य प्रकाश शर्मा ने अपने संछिप्त उदबोधन में अभोजन के कार्यो की सराहना की , सभा को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने भी संबोधित किया,तत्पश्चात अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने अपने काव्य पाठ के माध्यम संविधान की महत्ता एवं वर्तमान समय मे पीड़ित को न्याय दिलाने में अभियोन की भूमिका पर प्रकाश डाला, उक्त कार्यक्रम का कुशलता पूर्वक संचालन अतरिक्त अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेंद्र तिवारी जी द्वारा किया गया ,आभार प्रदर्शन श्री आशुतोष दिवेदी अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया, सभा मे  नारायण तिवारी , हिमांशू उरमलिया,शासकीय अभिभाषक एवं राजीव अग्निहोत्री वरिष्ट अधिवक्ता अधिवक्ता रिमझिम बनर्जी उपस्थित थी,एवं कटनी पुलिस में कार्यरत अन्वेषण अधिकारी एवं अन्य गण मान्य नागरिक भी उपस्थित थे अंत मे उपस्थित सभी अभियोन अधिकारियों ने पीड़ित को न्याय दिलाने का संकल्प लिया

साभार

प्रदीप तिवारी (अधिवक्ता)

जिला एवं सत्र न्यायालय

कटनी 

7879578306



Tuesday, February 8, 2022

जिला अभियोजन शाखा कटनी के द्वारा अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन

 जिला अभियोजन शाखा कटनी के द्वारा अभियोजन अधिकारियो के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन।।






दिनांक 30।1।2022 दिन रविवार को जिला अभियोजन शाखा कटनी के द्वारा माननीय जिला अभियोजन अधिकारी श्री हनुमंत किशोर शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में कटनी शहर के ह्रदय स्थल में स्थित होटल ऋषि रीजेंसी में आजादी के अम्रत महोत्सव के उपलक्ष्य में अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया ,जिसमें कटनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामा चरण उपाध्याय जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की कार्यक्रम में  जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एवं अतरिक्त जिला अध्यक्ष श्री टोप्पो साहब,कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री आर.पी .सोनी साहब , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री चौहान साहब ,एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला विशिष्ट अथिति के रूप में कार्यक्रम में सम्मलित हुए,कार्यक्रम का शुभारंभ मा सरस्वती की वंदना एव स्वागत गीत द्वारा आरम्भ हुआ जिसे महिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया ।तदुपरांत जिला अभियोजन अधिकारी श्री शर्मा जी द्वारा अथितियों के स्वागत हेतु स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया साथ ही अभियोजन अधिकारी श्री शर्मा जी द्वारा कार्यक्रम की रुप रेखा भी प्रस्तुत की गई।कार्य क्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक श्री जैन साहब ने बताया कि किसी भी अपराध की विवेचना अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, अगर विवेचना ठीक तरीके से न कि जाए और अपराधी दोष मुक्त हो जाता है,तो इससे समाज मे गलत संदेश जाता है,अगर विवेचना सही होती है,तो गुनाहगार को दंड भी मिलता है और निर्दोश व्यक्ति को सजा नही मिल पाती, साथ ही उन्होंने बताया कि आज कल 90% प्रतिशत अपराधों में साइबर प्रणाली का उपयोग हो रहा है।अतः पुलिस एवं अभियोजन को साइबर क्राइम की जानकारी होना आवश्यक है, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाय  जाने की आवयश्कता है।कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि अतरिक्त कलेक्टर श्री टोप्पो साहब ने सम्बोधित किया ,तदुपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने अपने अध्यक्षीय उदबोधन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात करते हुऐ बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जहा तक डिब्बा बंद या पैक खाद्य सामग्री का प्रश्न है उसमें वेंडर के साथ साथ उसके निर्माण करता को भी पक्छ कार बनाना चाहिय क्योकि उसका सामग्री का निर्माण करता ही प्रमुख रूप से दोषी होता है, क्योकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में स्पष्ट प्रवधान है कि सामग्री का निर्माण कर्ता प्रमुख रूप से दोषी होता है,इसलिए उसे पक्छकार बनायाना आवश्यक है।इसके उपरांत उन्होंने ने अमेरिका उदाहरण देते हुए बताया कि वहा पर  वैज्ञानिक अन्वेषण इतना दक्झ है कि लगभग 90% मामलों में अपराधी को सजा होती है, ऐसे ही वैज्ञानिक अन्वेषण की भारत मे भी आवयश्कता है,अगर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह मामले में पक्छ द्रोही भी हो जाए तो भी अभियुक्त को सजा मिल सके ,माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सारगर्भित उद्धबोधन के पष्चात व्याख्यान माला का आरंभ हुआ जिसमें प्रथम चरण में संयुक्त संचालक यफ.यस.एल जबलपुर श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव ने अपना व्यख्यान प्रस्तुत किया उनका विषय था, फॉरेंसिक  सक्छ य को न्यायालय में प्रस्तुति करण में अभियोजन की भूमिका ,उन्होंने बताया कि फोरेंसिक अन्वेषण के पश्चात सक्छ य को किस प्रकार न्यायालय में अभियोजन को प्रस्तुत करना चाहिए ,डी. एन. परीक्छण किस प्रकार किया जाता है और अभियोजन की तदसन्दर्भ में क्या भूमिका हो होती है,साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में पास्को से संबंधित मामले में अभियोक्त्री का बाय लॉजिकल  परिकक्षण कराने पर जोर दिया जा रहा है।भोजन अवकाश के पश्चात दुतीय  सत्र में विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सचिव  श्री दिनेश कुमार नोटिया साहब ने अपना व्यख्यान प्रस्तुत किया, उनका विषय था ,विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित पक्छ को आर्थिक सहायता किस प्रकार दी जाती है,एवं पीड़ित पक्छ को आर्थिक सहायता देने के लिये शासन की क्या योजनाये है बताया ,उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्छ को पैरवी करते समय अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न के साथ साथ पीड़ित पक्छ को मुआवजा दिलाने की बात कहना चाहिए ,उन्होंने ने आगे बताया कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है वर्तमान में सरकार द्वारा उसके परिवार को चार लाख तक का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है।व्यख्यान माला के तृतीय सत्र में अधिवक्ता प्रदीप तिवारी ने साइबर अपराध और अभिजोन कि भूमिका विषय पर प्रकाश डाला ,उदबोधन के प्रथम चरण में साइबर अपराधों के संदर्भ में जानकारी दी, जिसमे ऑनलाइन ठगी, साइबर आतंकवाद, सायबर पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, वेब जैकी ग,सलामी अटैक, स्पाई वियर ,आदि साइबर अपराधों के बारे में जानकरी दी ,इसके पश्चात उन्होंने साइबर क्राइम के अन्वेषण के सबंध में बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनवर विरुद्ध बशीर के मामले में दिशा निर्देश दिए गए है ,जिसमे विशेष रूप से बताया गया है कि सूचना प्रद्योगिकी  अधिनियम की धारा 80 साइबर अपराधों के अन्वेषण के संधर्भ में विशेष महत्व रखती है,एवं धारा 78 के अनुसार किसी थाने का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकरी ही साइबर मामलों का अन्वेषण कर सकता है,इसके पश्चात उन्होने इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स संदर्भ में अर्जुन पाटीदार विरुद्ध दिनेश 2020 के मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि मननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में तदसन्दर्भ में आई विसंगतियों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है।जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखो को न्यायालय में प्रस्तुत करते समय कब प्रमाण पत्र की आवयश्कता होगी बताया गाया है।चाय उपरांत अंतिम सत्र में नरसिंह पूर के अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप पटोले ने आयुध अपराध के संदर्भ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित नवीन न्यायीक द्रष्टान्त  पर प्रकाश डाला । इस अंतिम व्यख्यान के बाद  समापन सत्र का आयोजन किया गाया जिसमे व्याख्यान माला में भाग लेने वाले प्रतिभागियोंको प्रमाण पत्र वितरीत किए गए,उक्त समापन सत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री आशुतोष मिश्रा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये।उक्त व्यख्यान माला में सतना ,नरसिंह पुर ,कटनी से आये लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया कार्यक्रम अत्यन्त सफल और ज्ञान वर्धक रहा।


साभार

प्रदीप तिवारी(अधिवक्ता)

जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी 




 

 

Saturday, February 5, 2022

विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा श्रम कानून के संबंध में कार्यशाला आयोजित

बाल श्रम के संदर्भ में पैनल लॉयर विधिक सेवा प्राधिकरण ओर पैरालीगल वलिएंटर, कीकार्यशाला आयोजित।।


दिनांक 4।2।20022 को विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में पैरा लीगल वलेंटेयर ओर पैनल लॉयर विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य शाला का आयोजन किया गया, उक्त कार्यक्रम माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री दिनेश नोटिया के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय जिला एव सत्र न्यायाधीश महोदय श्री श्यामा चरण उपाध्याय जी के संरक्षण में आयोजित किया गया ,इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी श्री दिक्छि त, जी  की विशेष भूमिका रही।
उक्त कार्यशाला में सर्वप्रथम दिल्ली उच्चन्यायालय की अधिवक्ता एडवोकेट अविका द्वारा बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है ,संविधान द्वारा ओर कानून में बाल श्रम को रोकने के क्या प्रावधान है, ओर पैरालीगल वोलाएंटीएर ओर  अधिवक्ता  गड़ो की बल श्रम को रोकने में क्या भूमिका हो सकती है,प्रकाशडाला गया,तदोपरांत  बधुआ मजूदरी के संदर्भ में व्याख्यान दिया गया, बताया गया कि अगर  कोई मालिक किसी श्रमिक  को बधुआ मज़दूर बनता है तो यह एक सज्ञय प्रकति अपराध है, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 23 जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, का भी उलंघन है।।
इसके उपरांत विभिन्न व्याख्यान कर्ताओ द्वारा बाल श्रम को रोकने और बधुआ  मजदूरी को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है ,ओर विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लायर की बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में क्या भूमिका हो सकती है ,प्रकाश डाला गया, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कटनी से अधिवक्ता  अरुण मिश्रा, साकिर खान ,अधिवक्ता रीता बर्मन, अधिवक्ता यस.पी. यादव अधिवक्ता श्री राजेश लखेरा, अधिवक्ता मनीष ,श्री निवास पांडेय ,अधिवक्ता प्रदीप तिवारी  ,एवं अन्य अधिवक्ताओ ने भाग लिया। 
प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल ओर ज्ञान वर्धक रहा।
साभार 
प्रदीप तिवारी(अधिवक्ता)
पैनल अधिवक्ता
विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी।

Friday, November 12, 2021

कटनी विधिक सेवा प्रधिकरण की अनूठी पहल ,आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन

विधिक सेवा प्राधिकरण की अनूठी पहल ,फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड कटनी में मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन।
आप सभी कटनी नगर वासियो को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है की , दिनांक 14।11।2021 को कटनी शहर का ह्रदय स्थल कहे जाने वाले फॉरेस्टर प्ले ग्राउंड में मेगा विधिक सक्छ रता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उक्त कार्यक्रम के सम्बंध में आज दिनाक 12।11।2021 को कटनी जिला विधिक प्राधिकरण के कॉन्फ्रेंस हॉल में माननीय अतरिक्त जिला एवं सत्र न्याय धीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार नोटिया जी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया जिमसें विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लॉयर एवं पैरा लीगल वोलेंटियर तथा बड़ी संख्या में समाज सेवी ,एवं पत्र कार मौजूद थे।


मीटिंग केे दौरान श्री नोटिया जी ने बताया कि दिनांक 14।11।2021 को जिला एवं  सत्र न्यायाधीश श्री  श्यामा चरण उपाध्याय जी केे कुशल मार्गदर्शन में फॉरेस्टर  प्ले ग्राउंड काटनी में विधिक  सक्छ रता शिविर का आयोजन किया जा रहा हैै,जिसमे आम जन मानस को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी साथ ही सुबह ज्ञारह बाजे प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा ।मीटिंग के दौरान विधिक सेवा प्राधिकण के सचिव महोदय ने आगे यह भी बताया कि ,ग्वालियर बेंच उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्रमांक  7203/2018 मेवा लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश शाषन  में गरीबी उन्मूलन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी किए है, जिसके अन्तर्गत शासन की चलने वाली योजनाओं में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जाता और उसका हक छीन लिया जाता है,तो वह सिधा विधिक सेवा प्रधिकरण में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत कर सकता है, शिकायत करने पर हितग्राही की समस्या का तुरंत निराकरण किया जयगा ओर उसकी द्वारा की गई शिकायत को याचिका ही समझा जाएगा और उच्च न्यायालय इस शिकायत पर स्वयं सज्ञान ले सकती है, तत संबंध की जानकारी भी आयोजित मेगा शिविर में दी जाएगी , अत: आप सभी नगर वासियों से निवेदन है भारी  संख्या में अपने साथियों सहित पहुंच कर शिविर को सफल बनाय ,साथ ही इस शिविर में स्टाल लगाकर बिजली के बिल संबंधी समस्याओं और उपभोक्ता कि समस्याओं का  शीघ्र निराकरण किया जाएगा ,अत: ग्रामीण जनो से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या मै पहुंच कर शिविर का लाभ प्राप्त करे ओर शिविर को सफल बनाए।
                            धन्यवाद
साभार
प्रदीप कुमार तिवारी(अधिवक्ता)
पैनल अधिवक्ता
विधिक सेवा प्राधिकरण 
  7879578306

Wednesday, November 3, 2021

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

सभी देश वासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।

 दीप जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली आई रे।
 खुशी-खुशी सब हँसते आओ आज दिवाली आई रे।।

मैं तो लूँगा खेल खिलौने तुम भी लेना भाई रे ,आज दीवाली आई रे।।
में भी नाचूँ तुम भी नाचो  गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली आईआई रे।।
 आज पटाखे खूब  जलाओ आज दिवाली रे। नए-नए मैं कपड़े पहनूँ खाऊँ खूब मिठाई हाथ जोड़कर पूजा कर लूँ आज दीवाली आयी रे।
बड़े बुजरुगो का आशीर्वाद लू,छोटे बच्चों से कर लूं प्यार ,यही अभिलाषा आयी रे आज दीवाली आयी रे।।
साभार
प्रदीप तिवारी(अधिवक्ता)
जिला एवं सत्र न्यायालय(कटनी)
7879578306
पैनल लॉयर विधिक सेवा प्राधिकरण(कटनी)